भारत में सूचना प्रसारण मंत्रालय जाली पत्रकारों एवं फर्ज़ी चैनलों पर शिकंजा कसने को तैयार, फर्ज़ी पत्रकारों के खिलाफ पूरे देश में होगी एफआईआर

फर्ज़ी पत्रकारों के खिलाफ पूरे देश में होगी एफआईआर..

नई दिल्ली। भारत में सूचना प्रसारण मंत्रालय जाली पत्रकारों एवं फर्ज़ी चैनलों पर शिकंजा कसने को तैयार है जो लोग वगैर आर.एन.आई के अखबार या चैनल चला रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सूचना एवं प्रसारणमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश भर में जितने भी लोग प्रेस आई○डी○कार्ड लेकर घुम रहे हैं या फर्ज़ी चैनल चला रहे हैं ऐसे लोगों की तत्काल जांच शुरू होगी। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे मंत्री जी ने कहा कि कुछ दोषी लोगों के कारण अच्छे, सच्चे एवं ईमानदार पत्रकारों के छवि खराब हो रही है, एवं उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

इस संबंध में सामने आई एक घटना…

सूरजपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवेश गोयल ने थाना सूरजपुर में शिकायत किया है कि 17 अप्रैल 2020 को सूरजपुर निवासी संदीप अगरिया एवं सौरभ साहू के द्वारा खुद को पत्रकार बताते हुए रकम उगाही कर था नहीं दिए जाने पर किसी मामले में फसांने की धमकी दी गई। जिस पर कोतवाली पुलिस ने लिखित आवेदन पर अपराध क्रमांक 150/20 धारा 419, 420, 34 भादवि के तहत् मामला पंजीबद्व कर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने फर्जी पत्रकार बनकर अवैध उगाही करने वाले दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।

विवेचना के दौरान कोतवाली पुलिस ने अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध उगाही करने वाले मेन रोड़ सूरजपुर निवासी 27 वर्षीय सौरभ साहू पिता प्रदुम्मन साहू एवं बड़कापारा निवासी संदीप अगरिया पिता प्यारेलाल अगरिया को तलब कर दोनों से पत्रकार होनेे के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया तब दोनों ने पत्रकार व रिपोर्टर तथा अन्य किसी पद पर कार्यरत् होने संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को उपरोक्त धारा के तहत् विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरजपुर धर्मानंद शुक्ला, एसआई हिम्मत सिंह शेखावत, रश्मि सिंह, एएसआई हीरालाल साहू, आरक्षक राजकुमार नायक, दरश देवांगन, शिवकुमार, रावेन्द्र पाल व सुरेश साहू सक्रिय रहे।


 

पूरे देश में कुछ पैसा लेकर जाली प्रेस आईडी बांटने एवं जाली पत्रकार नियुक्ति करने तथा प्रेस के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने का धंधा चल रहा है। जिस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है।

 

इस संबंध में सभी राज्यों के प्रेस सूचना मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि जो अखबार/पत्रिका भारत सरकार के आर○एन○आई○ द्वारा रजिस्टर्ड हो या जो टीवी/रेडियो सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड हो उसी के द्वारा पत्रकार/संवाददाता की नियुक्ति हो सकती है व केवल उसका सम्पादक ही प्रेस कार्ड जारी कर सकता है। न्यूज पोर्टल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन्टरनेट पर चल रहे न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान सूचना प्रसारण मंत्रालय में नहीं है एवं कोई भी न्यूज पोर्टल एवं केबल (डिस ) टीवी पर चल रहे समाचार चैनल किसी भी तरह के पत्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकता है। और न ही प्रेस आई○डी○ जारी कर सकता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अवैध है एवं उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी सुनिश्चित है।

“अगर कोई वगैर RNI के पोर्टल या अखबार चलाते मिला तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को हरगिज़ माफ नहीं किया जायेगा।” — सूचना एवं प्रसारणमंत्री भारत सरकार.

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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