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परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश, लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं का मार्ग पर संचालन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के अतिरिक्त किसी और अनुमति की आवश्यकता नहीं…

रायपुर। कोरोना वायरस की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्री लेकर आवाजाही कर रहे मालवाहक चालकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने तमाम कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और परिवहन अधिकारियों को नए सिरे से निर्देश जारी किया है।

परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह की ओर से जारी दिशा-निर्देश में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए बताया गया कि आवश्यक और गैर-आवश्यक माल परिवहन और मालवाहकों को राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय मार्ग पर संचालन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के अतिरिक्त किसी और अनुमति की आवश्यकता नहीं है. ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस होने पर माल लदे होने के अलावा माल नहीं लदे रहने पर भी उन्हें न रोका जाए. इसके अलावा परिवहन विभाग की ओर से मालवाहकों के ड्राइवर और क्लिनरों को उनके निवास से ट्रकों तक आने-जाने की सुविधा प्रदान की जाए।

विभाग ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश कोरोना वायरस की वजह से प्रतिबंधित किए गए क्षेत्र पर लागू नहीं होता. इसके अलावा वाहनों की आवाजाही के दौरान स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने कहा है।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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