दिल्ली। देश में बैंकिंग सेक्टर के बुरे दिन आ गए हैं. ऐसा लगता है. एक के बाद एक बैंक दिवालिया होते जा रहे हैं और लोगों की मेहनत का पैसा डूबता जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार वित्तीय अनियमितताओं के चलते संकट में फंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन यानि कि डीएचएफएल के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी की जांच का आदेश दे सकती है. यदि ऐसा हुआ तो डीएचएफएल में एक लाख लोगों की जमा एफडी फंस सकती हैं।
कंपनी पर कुल 83,873 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है. डीएचएफएल ने 25 ऐसी कंपनियों को 14 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बांटा है जिनका मुनाफा महज लाख रुपये था।
रायपुर। निलंबित SP रजनेश सिंह के विरुद्ध चल रही जाँच पर कैट ने स्टे दे दिया है। कैट ने विभागीय जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए आदेश में लिखा है…
“प्रथम दृष्टया ही यह कार्यवाही नियम और प्राकृतिक न्याय के ख़िलाफ़ प्रतीत होती है”
कैट के रमेश सिंह ठाकुर की एकल सदस्यीय बेंच ने कार्यवाही पर स्थगन देते हुए प्रकरण की अगली तिथी 20 नवंबर घोषित की है।कैट ने विभागीय जाँच की प्रक्रिया को नियम विरुद्ध माना है और आरोप पत्र के साथ संबंधित अभिलेख नहीं दिए जाने के संबंधित कई अन्य ख़ामियों को गंभीर माना है।
दिल्ली। आजकल लोग आनलाइन शापिंग पर खूब भरोसा कर रहे हैं. इतना ही नहीं इनके चक्कर में लोगों को चूना भी लग रहा है. इसका ताजा शिकार भाजपा के सांसद की बीवी बन गई हैं।
दरअसल पश्चिम बंगाल के मालदा से बीजेपी सांसद खगेन मुरमू की बीवी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई हैं. खगेन मुरमू ने अपनी बीवी के लिए दीपावली के मौके पर अमेजन से सैमसंग मोबाइल फोन का ऑर्डर दिया था।
जब बीजेपी सांसद की बीवी ने मोबाइल फोन की डिलीवरी ली तो देखा कि कंपनी ने उन्हें सैमसंग मोबाइल फोन के बजाय रैडमी के डिब्बे में दो पत्थर भेज दिए हैं. भाजपा सांसद ने इस ठगी के मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है।
रायपुर। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम -2003 के अपास्त किए गए नियम-5 के स्थान पर प्रतिस्थापित नए नियम-5 एवं नियम-9 की अनुसूची-3 में निर्धारित 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर में संशोधन संबंधी अधिसूचना के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
जारी निर्देशानुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित 100 बिन्दु मॉडल आरक्षण रोस्टर को भी संशोधित आरक्षण के अनुसार संशोधित किया गया है. राजपत्र में प्रकाशित 22 अक्टूबर 2019 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम-2003 में माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किए गए नियम-5 के स्थान पर नया नियम-5 प्रतिस्थापित किया गया है. संशोधित नियम-5 में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन के समस्त विभाग प्रमुखों से कहा गया है कि संशोधित पदोन्नति नियम-5 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही करने के पूर्व विभाग द्वारा प्रत्येक संवर्ग में पूर्व में संधारित किए जा रहे आरक्षण रोस्टर में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम नए आरक्षण रोस्टर में उसी क्रम में उनके प्रवर्ग के बिन्दुओं पर अंतरित कर लिए जाए. नए आरक्षण रोस्टर में नाम अंतरण के दौरान कोई भी अनारक्षित बिन्दु रिक्त नहीं रखा जाए. अनारक्षित रिक्त बिन्दु के विरूद्ध आरक्षित प्रवर्ग के आगामी अधिकारी-कर्मचारी का नाम दर्शाया जाए एवं ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भविष्य में उनके प्रवर्ग के अधिकारी-कर्मचारी की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति या अन्य कारण से रिक्त होने वाले बिन्दु के विरूद्ध समायोजित किया जाए।
अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम नए रोस्टर में अंतरित होने के पश्चात ही नए रोस्टर के आगामी रिक्त बिन्दु से पदोन्नति की आगामी कार्यवाही संशोधित ‘‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम-2003‘‘ के प्रावधानों के अनुसार की जाए।
बिलासपुर। कलेक्टर ने जिलेभर के सरपंचों को पत्र लिखकर मवेशियों के लिए किसानों से पैरा दान कराने की अपील की है। गौठान में बेसहारा व बीमार पशुओं को न रखने की हिदायत भी दी है।
कलेक्टर की पाती में सरपंचों से कहा है कि खरीफ फसल पककर तैयार है। अब धान कटाई का कार्य शुरू होगा। इस दौरान पशुओं के चारा के लिए गांवों में मुनादी कराकर पैरा दान कराने किसानों से आग्रह करें। इसके साथ ही धान कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेष को जलाने से किसानों को रोका जाए।
कुछ जगहों पर असामाजिक तत्वों द्वारा बीमार और बेसहारा पशुओं को गौठानों में जानबूझकर रख दिया जाता है। जिस पर निगरानी रखना भी आपके दायित्व का एक हिस्सा है। हमको भरोसा है कि संवेदनशील जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरी दक्षता और जिम्मेदारी के साथ जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करेंगे। गौठान समिति को चारा इकट्ठा करने के लिए पंचायत निधि से जरूरत के हिसाब से राशि प्रदान कर पशुओं की देखभाल के लिए मुस्तैद रखें और उन्हें सक्षम नेतृत्व प्रदान करें। इसके साथ-साथ धान कटाई के बाद के फसल अवशेष को जलाने की जगह उसे खाद बनाने के लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना से किसानों को अवगत कराएं और उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।
कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए कहा है कि पैरा को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऐसा करने पर छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्वच्छता सफाई एवं न्यूसेंस का निराकरण तथा उपसमन नियम 1999 के तहत कार्यवाई की जा सकती है।
तस्वीर जशपुर जिले के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह की है ।
बताया जा रहा हैं कि यह तस्वीर बहुत पुरानी नही किसी रसूखदार के द्वारा इस विश्राम गृह के वीआईपी रूम जिसे “मैनी” के नाम से जाना जाता है वहाँ काफी देर तक शराबबाजी होती रही थी, इसी बीच किसी ने इस नजारे की तस्वीरे अपने कैमरे में कैद कर लिया। धीरे धीरे इस दृश्य की एक एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने लगी।
सबसे खास बात ये है कि जिस कमरे से शराबखोरी के बाद की तस्वीरे कैमरे में कैद हुई उसी कमरे के बगल में पत्थलगाँव एसडीएम भी वर्तमान में निवासरत थे, याने कहा जाय तो प्रशासनिक अधिकारी के होने का भी कोई खौफ नही और बेखौफ तौर पर यहाँ ये सब चलता रहा।वैसे जब बात रसूख की हो तो रसूख से बड़ा कुछ नही रह जाता।वैसे इस दृश्य को देखकर ज्यादा कुछ लिखने या बोलने की जरूरत नही है और न ही इस मामले में कोई भी जिम्मेदार कुछ बोलना चाहेंगे।
पत्थल गाँव तहसील ऑफिस के रीडर रवानी ने एक स्थानीय वीआईपी के लिए एक नम्बर कमरा खुलवाने के लिए मौखिक तौर पर कहा था ।उनके कहने पर जब रेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने एक नम्बर कमरा खोला तो कमरा देखकर वीआईपी भड़क गए, और कर्मचारियों के साथ गाली ग्लौज करने लगे। इसके बाद कर्मचारियों ने उनके लिए भयवश 4 नम्बर वीआईपी कमरा खोल दिया।यह वीआईपी कमरा है यह कमरा बगैर बड़े वीआईपी के आगमन के नही खुलता लेकिन रेस्ट हाउस प्रभारी छुट्टी में घर गए थे, और छोटे कर्मचारी समझ नही पाए ।
रेस्ट हाउस में बियर की बोतल
इस मामले में जब एसडीएम पत्थलगाँव से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि वो तुरन्त पूरे मामले की जानकारी लेंगे।
एन एस भगत डिप्टी कलेक्टर जशपुर के विरुद्ध धारा 20 (2)के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कमिश्नर सरगुजा को किया निर्देशित, सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया गया।
राज्य सूचना आयोग के समक्ष डी० के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जिला अध्यक्ष कार्यालय अंबिकापुर के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री एन एस भगत के द्वारा जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करने के कारण राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया गया था जिस पर राज्य सूचना आयोग द्वारा शिकायत प्रकरण 482/ 2015 पंजीबद्ध किया गया था जिसमें माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई करने के उपरांत दिनांक 19/07/2019 को अंतिम आदेश पारित किया गया है , जिसमें जन सूचना अधिकारी श्री एन एस भगत वर्तमान डिप्टी कलेक्टर जशपुर को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया तथा दोषी पाए जाने के उपरांत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत श्री एन एस भगत से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा संभागायुक्त सरगुजा से की गई है तथा माननीय कमिश्नर महोदय सरगुजा संभाग को उक्त आदेश के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। तथा जिस पर डी के सोनी द्वारा संभागायुक्त को दिनांक 2/09/ 2019 को पत्र लिखकर राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन कराए जाने का निवेदन किया गया है।
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राजधानी स्थित कार्यालय में मनाया जा रहा दिवाली मिलन समारोह में विवादों की भेंट चढ़ गया. कार्यक्रम के दौरान पूर्व पार्षद ने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होने की बात कहते हुए खुलेआम वरिष्ठ नेताओं को खरी-खोटी सुनाई. इस हंगामे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भवन के अंदर मौजूद थे।
भाजपा के राजधानी स्थित कार्यालय एकात्म परिषर में शनिवार को दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था. इस बीच अंदर भवन से चीखते हुए बाहर परिसर में एक व्यक्ति निकल कर आए और हंगामा करने लगे. जानकारों ने उनकी पहचान पूर्व पार्षद धर्मेंद्र तिवारी के रूप में की है. बाहर तमाम कार्यकर्ताओँ और पदाधिकारियों के सामने उन्होंने चीख-चीखकर वरिष्ठ पदाधिकारियों पर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई।
घटना के वायरल वीडियो में वह कह रहे हैं कि पार्टी में स्थानीय नेताओं को दुत्कारा जा रहा है. व्यापारी लोग पार्टी में बने हुए हैं. इस तरह के अन्य तमाम आरोप लगाते हुए वे कार्यालय से बाहर चले गए. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारी तमाशबीन बने रहें. जानकार इसे सत्ता से दूर होने के बाद भाजपा के भीतर के द्वंद के सामने आने की बात कह रहे हैं।
रायपुर। महिला से बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की है. राजेंद्र नगर थाना ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. महिला एक मॉल में काम करती हैं।
जानकारी के मुताबिक, पिछले साल आरोपी निखिल शर्मा से पीड़िता की मुलाकात हुई थी. आरोपी एक कपड़ा दुकान में काम करता है. काम के सिलसिले में महिला युवक के संपर्क में आई. युवक ने रेप कर अश्लील वीडियो बना लिया औऱ ब्लैकमेल करने लगा. परेशान होकर महिला ने थाने में अपराध दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
जशपुर। जिले के कुनकुरी नायब तहसीलदार ने एक अधिवक्ता के खिलाफ गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए कुनकुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है।
कुनकुरी थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 30 अक्टूबर के दोपहर करीब 3 बजे नायब तहसीलदार अपने कार्यालय में शासकीय कार्य कर रहे थे. उसी समय अधिवक्ता नजारियुस टोप्पो ने शराब के नशे में अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौज कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया है. अधिवक्ता के साथ आवेदक विरेन्द्र खेस्स अपने प्रकरण के मामले में आया था. प्रकरणों में वैधानिक तथ्यों को बताने के बजाय अभद्र व्यवहार करने लगे.नायब तहसीलदार का कहना है कि अधिवक्ता के इस कृत्य से न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचा है और वहां उपस्थित अन्य पक्षकारों पर भी गलत प्रभाव पड़ा है. अधिवक्ता नजारियुस टोप्पो ने शराब पीकर न्यायालय में अभद्र व्यवहार गाली गलौज एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है, जो न्यायालय की अवमानना एवं दण्डनीय अपराध है।