वैक्सीन से नहीं बनी एंटीबॉडी तो थाने पहुंचा यह शख्स, सीरम इंस्टीट्यूट, ICMR और WHO के खिलाफ की शिकायत

वैक्सीन से नहीं बनी एंटीबॉडी तो थाने पहुंचा यह शख्स, सीरम इंस्टीट्यूट, ICMR और WHO के खिलाफ की शिकायत

एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत की है कि COVISHIELD VACCINE से एंटीबॉडी नहीं बन रहा है। इस शख्स ने सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला, ड्रग कंट्रोल डायरेक्टर, स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव भार्गव, ICMR डायरेक्टर बलराम भार्गव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डायरेक्टर अपर्णा उपाध्याय और WHO के डायरेक्टर विरुद्ध आशियाना एसएचओ पुरुषोत्तम गुप्ता को तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले प्रताप चंद्र का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडी बननी थी, वह नहीं बनी। प्रताप चंद्र ने तहरीर में लिखा है कि उन्होंने सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई और सरकारी संस्थान आईसीएमआर, स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा मान्यता उपलब्ध कराए जाने वाली कोविडशील्ड वैक्सीन की विभिन्न समाचार पत्र, दूरदर्शन और सरकारी विज्ञापनों से प्रेरित होकर दिनांक 8 अप्रैल 21 को आशियाना थाना रुचि खंड 2 स्थित गोविंद हॉस्पिटल पहली डोज लगवाई थी।

उन्होंने कहा कि दूसरी डोज की निर्धारित तिथि 28 दिन बाद की दी गई थी, लेकिन 28 दिन बाद जाने पर बताया गया कि अब दूसरी डोज 6 हफ्ते में लगेगी और फिर सरकार द्वारा घोषणा की गई कि 6 नहीं बल्कि 12 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी।

धोखाधड़ी और हत्या का प्रयास

प्रताप चंद का आरोप है कि आईसीएमआर स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि कोवीशील्ड वैक्सीन के पहले डोज के बाद भी अच्छे लेवल की एंटीबॉडी बनती है। इसके बाद शख्स ने 25 मई को 2021 को एक सरकारी मान्यता प्राप्त में लैब में कोविड एंटीबॉडी का टेस्ट कराया। 27 मई को रिपोर्ट निगेटिव आई। शिकायत के मुताबिक शख्स में एंटीबॉडी नहीं बनी और प्लेटलेट्स भी 3 लाख से घटकर 1.5 लाख तक पहुंच गईं। शख्स ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ धोखा हुआ है। इससे मेरी किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। यह सरासर मेरे साथ धोखाधड़ी और मैं इसे अपनी हत्या के प्रयास का विषय मानता हूं।

कोर्ट में जाने की चेतावनी

प्रताप चंद्र के वकील योगेश मिश्रा ने पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने सहयोग का आश्वासन दिया है। यदि वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करूंगा।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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