हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया…

हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया…

बिलासपुर। अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान लगातार केस डायरियों के माननीय उच्च न्यायालय में पेश ना करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य के डीजीपी डी एम अवस्थी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि, अभी बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही हैं। पिछले कई दिनों से जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच में लगातार अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केस डायरिया पेश नहीं हो रही थी। ऐसा ही एक मामला आज भी कोर्ट में लगा था जिसमें भाटापारा निवासी अनुसूईया बाई ने अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को लेकर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.. अनुसूईया बाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने शासन से पूछा कि मामले में केस डायरी कहां है तब शासन ने केस डायरी ना होने की बात कही….शासन की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डीजीपी डी एम अवस्थी को अब गुरुवार की सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले भी इसी तरह के एक मामले में थाना प्रभारी भटगांव सरजू प्रसाद धृतलहरे को डीजीपी डी एम अवस्थी ने निलंबित किया है ।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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