उन्नाव रेप केस में तीस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला, विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार

उन्नाव रेप केस में तीस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला, विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार

दिल्ली। उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को भी दोषी ठहराया। शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया।

तीस हजारी कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को भी फटकारा लगाया।कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए इस केस को देर से रजिस्टर कराया गया। कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की मन की व्यथा को समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया?

इन धाराओं में दोषी करार

तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120बी(आपराधिक साजिश), 363(अपहरण), 366(शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376(बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और पोक्सो के तहत दोषी ठहराया है।

अभी एक ही मामले में फैसला

इस केस में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बाकी में अभी भी सुनवाई इसी कोर्ट में चल रही है, जिसमें पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत, सड़क दुर्घटना में उसके परिवार से मारे गई दो महिला, और पीड़िता के साथ किए गए गैंगरेप और उसके चाचा के खिलाफ कथित रूप से झूठा मामले दर्ज करने से जुड़े मामले शामिल है।

क्या है मामला

जून 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता का अपहरण करके बलात्कार किया गया था, इस दौरान वह नाबालिग थी। यूपी के बांगरमऊ से चार बार के विधायक सेंगर को अगस्त 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *