रेबिज पीड़ित छात्र अयामी का इलाज नहीं करने का मामला, हाईकोर्ट ने अंबेडकर प्रबंधन को 5 लाख मुआवजा राशि देने का दिया आदेश

रेबिज पीड़ित छात्र अयामी का इलाज नहीं करने का मामला, हाईकोर्ट ने अंबेडकर प्रबंधन को 5 लाख मुआवजा राशि देने का दिया आदेश

रायपुर। नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम के छात्र हेमंत अलामी की मौत मामले में हाईकोर्ट ने अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन को पांच लाख का मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है. आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को राशि लेने के लिए पत्र लिखा है. परिजन पहचान पत्र दिखाकर राशि ले सकते हैं।

अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक विवेक चौधरी ने बताया कि यह मामला कोर्ट पहुंचा था. कोर्ट के आदेशानुसार हमें परिजनों को पांच लाख क्षतिपूर्ति राशि देना होगा. इसके लिए परिजनों को लेटर लिखा गया है. उन्होंने बताया कि परिजन पहचान पत्र लाकर क्षतिपूर्ति राशि ले सकते हैं. कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जा रहा है.बता दें कि चार महीने पहले नारायपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड के ग्राम काकावाड़ा निवासी रेबीज़ पीड़ित हेमंत अयामी को मेकाहारा लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने मरीज़ की जान नहीं बचने और उसकी बीमारी दूसरे मरीज़ में फैलने का डर बताकर घर वापस भेज दिया था. घटना से व्यथित परिजनों ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर बच्चे को चंद दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कर उसके लिए सकुन की मौत मांगी थी।

मामला मीडिया में उठने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित कर पीड़ित का गांव भेजा. टीम के पहुंचने से पहले ही मासूम की मौत हो गई. इस मामले में जमकर राजनीति हुई. मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा. जहां हाईकोर्ट ने प्रबंधन को मुआवजा देने का आदेश दिया।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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