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राज्य सरकार के सचिव निरंजन दास सहित दो अधिकारियों ने की हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, न्यायालय ने भेजा अवमानना नोटिस

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने आबकारी सचिव निरंजन दास सहित एक जिला आबकारी अधिकारी को अवमानना की नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने दोनों अधिकारियों से नोटिस पर जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के मुताबिक 13 सितंबर 2019 को बलौदाबाजार में पदस्थ आबकारी आरक्षक नंदकुमार डहरिया के तबादले का आबकारी सचिव ने आदेश जारी किया था. अपने तबादला आदेश को डहरिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अपनी रिट याचिका में डहरिया ने कहा था कि वे आबकारी आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं. जिसका नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी है एवं यह जिला स्तर का पद है, अन्य जिले में स्थानांतरण किये जाने से याचिकाकर्ता की सीनियरिटी एवं प्रमोशन प्रभावित होगा. इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर स्थगन (स्टे) आदेश जारी किया था।

हाईकोर्ट द्वारा स्थगन (स्टे) आदेश जारी किये जाने के बावजूद भी आबकारी सचिव, निरंजन दास एवं जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बलौदाबाजार, नवीन प्रताप कंवर द्वारा आदेश की अवहेलना कर याचिकाकर्ता को ज्वाइनिंग प्रदान नहीं की गई. जिससे क्षुब्ध होकर नंदकुमार डहरिया द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से पुनः अवमानना याचिका दायर की. न्यायालय ने उक्त अवमानना याचिका को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आबकारी सचिव, निरंजन दास एवं जिला आबकारी अधिकारी, बलौदाबाजार – नवीन प्रताप कंवर को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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