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हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों को भंग करने का फैसला किया खारिज, 170 से ज्यादा याचिकाएं की गयी थी दायर …

बिलासपुर। प्रदेश की तमाम सहकारी समितियों को भंग करने के राज्य सरकार के आदेश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. सरकार ने एक झटके में राज्य की 1333 सहकारी समितियों को भंग कर दिया था।

https://youtu.be/CQPXN0RXit4

सहकारी समितियों को भंग किए जाने के शासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में 170 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया. याचिकाओं में प्रजातांत्रित तरीके से चुनी हुई समितियों को भंग करने को गलत बताया गया था।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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