िलासपुर। अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका व परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव कराने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बीरगांव के एवज देवांगन ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा और बिलासपुर के रौशन सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से दो अलग-अलग याचिका दायर की है। इसमें सोमवार को सुनवाई होगी। यह याचिका ऐसे समय में पेश की गई है, जब नगरीय निकाय चुनावों को लेकर जल्द ही आचार संहिता लागू होने की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह तैयारियों के संबंध में गुरुवार को कलेक्टर-एसपी की बैठक लेने वाले हैं।
बता दें कि राज्य सरकार ने अप्रत्यक्ष तरीके से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अंतर्गत पार्षदों में से महापौर व अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना है। हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। इसके अंतर्गत वर्तमान महापौर के लिए कोई प्रावधान नहीं होने को भी चुनौती दी गई है। अधिसूचना में वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से वैधानिक स्थिति उत्पन्न होने का तर्क दिया गया है। बता दें कि बीजेपी ने भी राज्य सरकार के फैसले पर आपत्ति की है। इसे लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था।