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एस्मा का आदेश : राज्य सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर लगाया एस्मा, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को प्रतिषेध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दरअसल प्रदेश के संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गयी है। लिहाजा राज्य सरकार ने ये सख्त निर्देश जारी किया है। इधर राज्य सरकार के इस फैसले के विरोध में संविदा कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह का ऐलान किया है।

राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा मंत्रालय से आज जारी आदेश के अनुसार ‘लोक स्वास्थ्य’ (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध कर दिया है।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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