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शराब दुकान खोले जाने को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनाया फैसला…

रायपुर। शराब दुकान खोले जाने को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन द्वारा गठित कमेटी को निरस्त कर दिया।

याचिकाकर्ता ममता शर्मा ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम विरुद्ध शराब दुकानों को खोले जाने के लिए कमेटी गठित किए जाने के खिलाफ याचिका लगाई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि शराब दुकानें खुलती हैं, तो भीड़ होने की वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है, इसलिए लॉक डाउन तक शराब दुकानें बंद रखी जाए।

कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में शराब दुकान नहीं खोलने का निर्णय लिया है, ऐसे में कमेटी अपने आप निर्योग्य हो चुकी है. मामले पर फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दी है।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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