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  • सूचना विलंब से देने पर हुआ जुर्माना, रू 500-500 क्षतिपूर्ति व जानकारी देने में लगी लागत जन.सू. अधिकारी से वसूलने का आदेश

    सूचना विलंब से देने पर हुआ जुर्माना, रू 500-500 क्षतिपूर्ति व जानकारी देने में लगी लागत जन.सू. अधिकारी से वसूलने का आदेश

    अंबिकापुर। राज्य सूचना आयोग द्वारा सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा को 2 प्रकरण में 500-500 रुपए का क्षतिपूर्ति देने का आदेश तथा जानकारी देने में जितनी राशि लागत लगी उसकी वसूली जोन तिग्गा एवं शोभना सिंह से करने का आदेश दिया है।
    जनसूचना अधिकारी सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा से श्री डी.के.सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन दिनांक 24.10.2017 प्रस्तुत कर सरगुजा विश्वविद्यालय के अधीन श्री डी.पी.एस. तिवारी के पदस्थापना के संबंध में जानकारी की मांग किया गया था।
    जिसमें समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर डी.के. सोनी द्वारा प्रथम अपील दिनाक 29.11.2017 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई आदेश पारित नहीं किया गया जिसके कारण धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/734/2018 प्रस्तुत किया गया था।
    उक्त शिकायत प्रकरण को माननीय राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया तथा विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 27.08.2019 को जनसूचना अधिकारी शोभना सिंह सहायक कुलसचिव को दोषी मानते हुए ₹500 क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया ₹10 जो शासन को क्षति हुई उसे शासकीय कोष में संबंधित जनसूचना अधिकारी से वसूली कर जमा करने का आदेश दिया गया था।
    इसी प्रकार से राज्य सूचना आयोग के शिकायत प्रकरण क्रमांक 929/2018 में भी दिनांक 29.08.2019 को आदेश पारित करते हुए माननीय राज्य सूचना आयोग ने सरगुजा विश्वविद्यालय के जनसूचना अधिकारी वित्त विभाग जोन तिग्गा को भी जानकारी काफी विलंब से देने के कारण ₹500 की क्षतिपूर्ति धारा 19(8)(ख) के तहत शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया गया इसके अलावा जानकारी देने में जितनी राशि लागत लगी उसकी ₹534 को भी जोन तिग्गा के वेतन से काटकर शासकीय कोष में जमा करने हेतु आदेश दिया गया। जिस पर दोनों जनसूचना अधिकारी ने माननीय राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन करते हुए 500-500 रुपए शिकायतकर्ता को बैंक ड्राफ्ट एवं बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान कर अपनी गलती को स्वीकार किया
  • डॉक्टर को ब्लैकमेल करने का मामलाः पैसे के लालच में महिला ने लगाए थे झूठे आरोप, मामले को जिला उपभोक्ता फोरम ने किया खारिज

    डॉक्टर को ब्लैकमेल करने का मामलाः पैसे के लालच में महिला ने लगाए थे झूठे आरोप, मामले को जिला उपभोक्ता फोरम ने किया खारिज

    रायपुर। राजधानी के डेंटल डॉक्टर को रेप केस में फंसाने की धमकी और ब्लैकमेलिंग कर 30 लाख मांगने वाले महिला के आरोप को राज्य उपभोक्ता फोरम ने बेबुनियाद माना है. पैसों के लालच में झूठे आरोप लगाने की बात कही गई है.महिला ने जूठे तथ्यों को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में डेंटल चिकित्सक के ऊपर मामला पंजीबद्ध कराया था. जिस पर आज राज्य उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के मामले को खारिज कर दिया।

    महिला द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त तथ्यों को आधारहीन बताया है. महिला द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि महिला द्वारा नहीं की जा सकी है.मामले की जाँच में पुलिस ने पाया कि महिला के आरोप झूठे हैं, वह 30 लाख रूपए में डेंटिस्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने इसके बाद महिला और उसकी सहयोगी बहन के खिलाफ अपराध दर्ज किया।बता दें कि डॉक्टर अरविंद जैन के क्लीनिक में आरोपी महिला 28 जुलाई 2015 को दात का इलाज कराने आई थी. कई बार क्लिनिक में इलाज हुआ. इस दौरान उन्होंने गलत इलाज करने का आरोप लगाया और पैसे की मांग करने लगी. जब मांग पूरी नहीं की तो झूठे केस में फंसा देते हुए धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर 30 लाख रुपए की मांग की थी. बाद में डॉक्टर के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज करा दिया था. जिसके बाद डॉक्टर अरविंद जैन में महिला के खिलाफ 14 अक्टूबर को ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए राजेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था.

  • रायपुर कोर्ट से आमिर खान को बड़ी राहत, असहिष्णुता को लेकर दिए बयान पर बुरे फंसे थे खान…

    रायपुर कोर्ट से आमिर खान को बड़ी राहत, असहिष्णुता को लेकर दिए बयान पर बुरे फंसे थे खान…


    रायपुर। वर्ष 2015 में एक समारोह में फ़िल्म अभिनेता आमिर खान द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था कि “पिछले कुछ समय से भारत मे असहिष्णुता का वातावरण निर्मित हो गया है जिसकी वजह से उनकी पत्नी के मन में भय व्याप्त रहता है एवं वे परिवार की सुरक्षा के लिए कही बाहर निवास करने के लिए कहतीं हैं, जिससे वे स्वयं भी सहमत हैं.” इस वक्तव्य से क्षुब्ध हो कर रायपुर के एक अधिवक्ता दीपक दीवान के द्वारा न्यायालय में आमिर खान के विरुद्ध भादवि की धारा 153 (क) एवं 153(ख) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का संज्ञान लेने न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था.

    केंद्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अभाव में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा उक्त प्रस्तुत परिवाद निरस्त कर दिया गया था. अधिवक्ता दीपक दीवान द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई थी. न्यायालय द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका पंजीकृत करते हुए अभिनेता आमिर खान को नोटिस जारी किया गया एवं पुनरीक्षण याचिका को अंतिम सुनवाई हेतु स्वीकृत किया गया था. 

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर लीना अग्रवाल के न्यायालय में अभिनेता आमिर खान की तरफ से अधिवक्ता आरके ग्वालरे एवं डीके ग्वालरे ने पैरवी करते हुए बचाव प्रस्तुत किया.प्रतिरक्षा अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए सत्र न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांक 13/11/2019 के द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए यह अधिनिर्णीत किया गया कि केंद्रीय या संबंधित राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना परिवाद में आक्षेपित आरोपों के लिए संज्ञान नहीं लिया जा सकता एवं पूर्व में प्रस्तुत परिवाद में लगाये गए आरोप आरोपित अपराध के गठन के लिए पर्याप्त नहीं हैं. दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका खारिज होने से फ़िल्म अभिनेता आमिर खान को बहुत बड़ी राहत मिली है.

  • किसानों के हस्ताक्षर वाले दस हजार पत्र चोरी, पीएम मोदी को भेजने वाली थी कांग्रेस

    किसानों के हस्ताक्षर वाले दस हजार पत्र चोरी, पीएम मोदी को भेजने वाली थी कांग्रेस

    रायगढ़। रायगढ़ में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। जहां चोर हीरे, जवाहरात या नकदी नहीं, बल्कि किसानों के हस्ताक्षर वाले पत्र चुराकर ले गए। जी हां, पिछले दिनों धान खरीदी को लेकर केंद्र से चल रही तनातनी के कारण कांग्रेस ने किसानों का हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इन पत्रों को कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने वाली थी। लेकिन इसके पहले ही अज्ञात चोर ने दस हजार पत्र चुरा लिए।
    हम आपको बता दें कि धान बोनस को लेकर के कांग्रेस द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। इसे केंद्र सरकार को भेजने के लिए कमेटी द्वारा आज रायपुर भेजना था। यह कार्ड रायपुर से दिल्ली जाता इससे पहले चोरों को भनक लग गई।अभियान हस्ताक्षर वाले अलमारी में रखे 10000 साइन वाले फार्म को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया और मात्र अलमारी में 100 पीस शेष बचे फॉर्म को छोड़ कर रफूचक्कर हो गए। इसके अलावा एक एलईडी टीवी को निशाना बनाकर चलते बने।
  • अब बैंक में जितने चाहे सिक्के करो जमा, हाईकोर्ट ने RBI के सभी बैंकों को लिमिट हटाने के दिए निर्देश

    अब बैंक में जितने चाहे सिक्के करो जमा, हाईकोर्ट ने RBI के सभी बैंकों को लिमिट हटाने के दिए निर्देश

    बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कारोबारियों समेत आम लोगों को बड़ी राहत दी है. बैंकों द्वारा सिक्के नहीं लेने पर लगी रिट पिटीशन में हाईकोर्ट ने जनहित में बड़ा फैसला सुनाया है. आरबीआई के सभी बैंकों को दिनभर में 100 सिक्के लेने के आदेश को हटाने के निर्देश दिए है।

    बिलासपुर हाइकोर्ट ने आर बी आई के सिक्के जमा करने के लिमिट को हटाते हुए अनलिमिटेड सिक्के जमा करने के निर्देश दिए है. आरबीआई ने हलफनामा पेशकर सिक्के जमा करने की लिमिट हटाने की जानकारी दी है. राजधानी रायपुर के FMCG व्यापारी श्रेणिक पारख की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

  • अप्रत्यक्ष प्रणाली से महौपार के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती; सोमवार को होगी सुनवाई

    अप्रत्यक्ष प्रणाली से महौपार के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती; सोमवार को होगी सुनवाई

    बिलासपुर। अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका व परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव कराने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बीरगांव के एवज देवांगन ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा और बिलासपुर के रौशन सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से दो अलग-अलग याचिका दायर की है। इसमें सोमवार को सुनवाई होगी। यह याचिका ऐसे समय में पेश की गई है, जब नगरीय निकाय चुनावों को लेकर जल्द ही आचार संहिता लागू होने की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह तैयारियों के संबंध में गुरुवार को कलेक्टर-एसपी की बैठक लेने वाले हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने अप्रत्यक्ष तरीके से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अंतर्गत पार्षदों में से महापौर व अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना है। हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। इसके अंतर्गत वर्तमान महापौर के लिए कोई प्रावधान नहीं होने को भी चुनौती दी गई है। अधिसूचना में वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से वैधानिक स्थिति उत्पन्न होने का तर्क दिया गया है। बता दें कि बीजेपी ने भी राज्य सरकार के फैसले पर आपत्ति की है। इसे लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था।
  • ढाई साल में पूरा हो सकता है राम मंदिर का निर्माण हो चुकी है आधी तैयारी

    ढाई साल में पूरा हो सकता है राम मंदिर का निर्माण हो चुकी है आधी तैयारी

    दिल्ली। राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इसके स्थापत्य को लेकर उत्सुकता जागी हैं।

    इसकी तैयारियां 90 के दशक यानी करीब 30 साल पहले से ही आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई ने शुरू कर दी थी। उन्होंने ऐसा विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल के साथ किया उनका दावा है कि, निर्माण के लिए अगर दो हजार कारीगर लगाए जाते हैं तो इसे ढाई साल में पूरा बनाया जा सकता है। निर्माण के लिए करीब 100 करोड रुपए के खर्च का आकलन किया गया है। गुजरात के रहने वाले चंद्रकांत सोमपुरा का परिवार पीढ़ियों से मंदिर ड्राइंग कर रहा है, उन्हीं के परिवार ने सोमनाथ मंदिर डिजाइन किया था, वहीं लंदन में स्वामीनारायण मंदिर केवल 2 साल में तैयार करवाया था। चंद्रकांत के मुताबिक उन्होंने 6 महीने में 6 किस्म के डिजाइन पर काम करते हुए राम मंदिर का नागर शैली मॉडल तैयार किया था। भारत में नागर, द्रविड़ और बेसर शैली में मंदिर का निर्माण होता है। उत्तर भारत में नागर शैली प्रसिद्ध है। मंदिर के लिए 50 फीसदी काम पूरा हो चुका है,इसके गुंबद को अभी डिजाइन किया जा रहा है।

    निर्माण में नहीं होगा लोहे का इस्तेमाल

    राम मंदिर के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा इसकी वजह स्थापत्य को पत्थरों के जरिए मंदिरों को मजबूती देना बताई जाती है। वही भगवान राम की प्रतिमा और राम दरबार का निर्माण होगा मुख्य मंदिर में सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी उनके इर्द-गिर्द होंगी।

    स्थापत्य की खासियत कुछ ऐसी होंगी

    इसे डेढ़ सौ फुट चौड़ा, 270 फुट लंबा, और 270 फुट, ऊंचा गुंबद आकार में रचा जाएगा

    इसमें सिंहद्वार नृत्य मंडप रंग मंडप कोली गर्भगृह के सुंदर प्रवेश द्वार होंगे

    फर्श पर संगमरमर का इस्तेमाल होगा बाकी निर्माण पत्थर भरतपुर से लाए जाएंगे

    मंदिर आधार से शिखर तक चार कोण का, और गर्भगृह आठ कोण का होगा,परिक्रमा वृत्ताकार होगी।

    मॉडल दो मंजिला है, भूतल पर मंदिर और ऊपरी मंजिल पर राम दरबार होगा।

    मंदिर में 221 स्तम्भ होंगे हर एक पर देवी-देवताओं की बारह आकृतियां बनी होंगी।

    मंदिर में ही संत निवास, शोध केंद्र, कर्मचारी आवास, भोजनालय, आदि भी होगा।

  • मुंबई जा रहे एयर इंडिया के विमान के बाएं इंजन में लगी आग, रायपुर में आपात लैंडिंग

    मुंबई जा रहे एयर इंडिया के विमान के बाएं इंजन में लगी आग, रायपुर में आपात लैंडिंग

    रायपुर। भुवनेश्वर से मुंबई जा रहे एयर इंडिया के विमान के एक इंजन में आग लगने पर रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. रायपुर एयरपोर्ट में विमान के सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों को सकुशल टर्मिनल में लाया गया है। रायपुर एटीसी को पौने छह बजे कोलकाता एटीसी से संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें ओडिसा भुवनेश्वर से मुंबई जा रही एयर इंडिया के विमान AIC 670 के बांये इंजन में आग लग गई है. आपात स्थिति को देखते हुए तीन मिनट के भीतर विमान रायपुर एयरपोर्ट में लैंड करेंगी. इस सूचना के तत्काल बाद रायपुर एयरपोर्ट प्रबंधन हरकत में आ गया, और तत्काल फायरफाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई।
    रायपुर एयरपोर्ट में विमान के उतरने के बाद आपातकाल में विमान में सवार सभी 189 यात्रियों को उतारा गया. और उन्हें टर्मिनल में लाया गया. वहीं विमान की जांच में इंजन में आग लगना नहीं पाया गया. विमान विशेषज्ञ पूरे विमान की जांच करने के बाद अब रवाना करने की तैयारी कर रहे हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच सुबह 10.30 बजे सुनाएगी फैसला, इस ऐतिहासिक फैसले के लिए खोला जायेगा कोर्ट नंबर एक… 

    सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच सुबह 10.30 बजे सुनाएगी फैसला, इस ऐतिहासिक फैसले के लिए खोला जायेगा कोर्ट नंबर एक… 

    नई दिल्ली । आज यानी शनिवार को अयोध्या विवाद पर फैसला आएगा आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इसपर फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच इसपर फैसला सुनाएगी इस बेंच में पांच जज शामिल हैं फैसले के लिए कल 1-नंबर कोर्ट खुलेगा, कोर्ट में सिर्फ मामले से जुड़े लोगों को आने की अनुमति मिलेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस धनंजय वाई चन्द्रचूड़ , जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ शनिवार की सुबह साढ़े दस बजे यह फैसला सुनाएगी। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी, 6 अगस्त से लगातार 40 दिनों तक इसपर सुनवाई हुई थी, गृह मंत्रालय अयोध्या मामले में फैसले को लेकर राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए हैं।

    भारत के सबसे संवेदनशील, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों में से एक राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ शनिवार को फैसला सुनाएगी। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश गोगोई द्वारा उत्तर प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों से राज्य में कानून-व्यवस्था की तैयारियों को पूरा करने के घंटों बाद किया गया। गोगोई के अलावा इस संविधानिक पीठ में एसए बोबडे, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एसए नाज़ेर जैसे न्यायाधीश शामिल हैं।
    अयोध्या विवाद (Ayodhya Case) के फैसले के मद्देनज़र शुक्रवार को अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी हो गई। राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब वहां से सिर्फ़ पैदल गुज़रा जा सकेगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाने और लखनऊ और अयोध्या में दो हेलीकॉप्टर तैयार रखने के आदेश दिए हैं। पूरे यूपी में पुलिस दंगों से निपटने के लिए रिहर्सल कर रही है। टेंपरेरी जेलें बना दी गई हैं। वहां जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार लोगों को रखा जा सकेगा।

    वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, ‘हमारी अपील है, लोग शांति बनाए रखें। हम लोग साथ होंगे आज हम पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। हम भारत के वासी हैं, जो फैसला कोर्ट करेगा वह हम मानेंगे। हम हिन्दुस्तान को बड़ा देखना चाहते हैं. हमारे यहां कोई विवाद नहीं है, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, तमाम साधू और मुस्लिम साथ दिखाई पड़ते हैं। पूरी दुनिया देख रही है हम एक हैं।

  • भाजपा अध्यक्ष का महिला के साथ आपत्तिजनक 36 सेकेंड का अश्लील VIDEO वायरल, हनीट्रैप के हुए शिकार

    भाजपा अध्यक्ष का महिला के साथ आपत्तिजनक 36 सेकेंड का अश्लील VIDEO वायरल, हनीट्रैप के हुए शिकार

    रायपुर। भाजपा अध्यक्ष हनीट्रैप के शिकार हुए हैं. एक महिला के साथ उनका अश्‍लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है. जिसकी जांच वे निजी स्‍तर पर करा रहे हैं. गोपाल टंडेल ने इस मामले में किसी तरह की शिकायत से इनकार किया है. लेकिन वीडियो वायल होने के बाद भाजपा में हड़कंप जरूर मच गया है. 36 सेकंड के इस वीडियो में वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नजर आ रहे हैं।
    दरअसल गुजरात के दमण के भाजपा अध्‍यक्ष गोपाल टंडेल का इन दिनों सोशल मीडिया में एक महिला के साथ अश्‍लील वीडियो वायरल किया जा रहा है. इस वीडियो में टंडेल, महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इस अश्‍लील वीडियो को वायरल करने के पीछे एक हनीट्रैप ग्रुप की कार‍स्‍तानी मानी जा रही है। चर्चा है कि वीडियो के बदले रकम नहीं मिलने पर वीडियो को सार्वजनिक कर दिया. इसके वायरल होने के बाद गोपाल ने अपना मोबाइल बंद कर दिया लेकिन इससे पहले उन्‍होंने किसी तरह की शिकायत से इनकार कर दिया. उन्‍होंने कहा कि वे अपने स्‍तर पर इसकी जांच करा रहे हैं।
    गौरतलब है कि सूरत के कांग्रेस नेता दिनेश काछडिया का अश्‍लील वीडियो भी इसी तरह कुछ समय पहले वायरल किया गया था. काछडिया ने वीडियो के बदले किसी तरह की रकम देने से साफ इनकार कर दिया था. माना जा रहा है कि हनीट्रेप चलाने वाले गिरोह ने रकम नहीं मिलने के बाद यह वीडियो वायरल किया है।