निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केन्द्रों में सीटी स्कैन की दरें निर्धारित….

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर भूपेश सरकार सतर्क नजर आ रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश पर सीटी स्कैन की दरें तय कर दी गई है. छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केन्द्रों में सीटी स्कैन की दरें निर्धारित किया है. प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन की आवश्यकता होने पर दरें निर्धारित की गई है.

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के जारी आदेशानुसार चेस्ट (फेफड़े) के सीटी स्कैन (एचआरसीटी) बिना कंट्रास्ट के लिए 1870 रुपये शुल्क, चेस्ट (फेफड़े) का सीटी स्कैन (एचआरसीटी) कंट्रास्ट के लिए 2354 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए.

राज्य शासन के द्वारा अधिकृत पैथोलॉजी केन्द्रों से कराएं जांच

ICMR और राज्य शासन ने निर्धारित उपचार सम्बंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराए जाएं. आदेश के मुताबिक कोविड-19 मरीजों का RT-PCR, एंटीजन और ट्रूनॉट टेस्ट केवल राज्य शासन के द्वारा अधिकृत पैथोलॉजी केन्द्रों, अस्पतालों से ही कराए जाएं. उपरोक्त आदेश का उल्लंघन, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट और छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट, 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा.

जानें बड़ी बातें-

  • निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों में सीटी स्कैन की दरें निर्धारित
  • कोविड 19 मरीजों के उपचार के लिए आदेश जारी
  • सीटी स्कैन एचआरसीटी बिना कंट्रास्ट के लिए 1870 रुपये शुल्क निर्धारित
  • चेस्ट फेफड़े का सीटी स्कैन एचआरसीटी कंट्रास्ट सहित 2354 रुपये शुल्क निर्धारित
  • राज्य शासन निर्देशानुसर हेल्थ विभाग ने जारी की आदेश
  • लगातार मिल रही मनमानी की शिकायत के बाद दरें की गई निर्धारित

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