पति का वेतन बढ़े तो पत्नी के अंतरिम गुजारा भत्ते में भी हो वृद्धि…

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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि यदि वैवाहिक विवाद के बाद की स्थिति में अगर पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़वाने की हकदार है. ये आदेश हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस मदान ने दिया है।

दरअसल एक पति द्वारा याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें उन्होंने पंचकूला फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी का अंतरिम गुजारा भत्ता 20000 से 28000 करने का आदेश दिया था. लेकिन हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी है।

सुनवाई में सार्वजनिक हुआ वेतन का पूरा हिसाब-किताब

पति ने हाई कोर्ट में कहा कि फैमिली कोर्ट ने 5 मार्च 2020 को उसके मामले में आदेश दिया था कि याची का वेतन 95 हजार रुपये से बढ़कर अब 1 लाख 14 हजार रुपये मासिक हो गया है. सभी कटौतियों के बाद उसे 92 हजार 175 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं और ऐसे में 28 हजार रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश कैसे दिया जा सकता है. हाई कोर्ट ने याची की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ऐसे मामले में तब हस्तक्षेप कर सकता है, जब आदेश कानून के खिलाफ या पक्षपात वाला हो।

जाने क्या कहा कोर्ट ने अपने आदेश में

हाईकोर्ट ने याची की दलीलें खारिज करते हुए कहा, ‘रिविजन याचिका में हाई कोर्ट के दखल की संभावना बेहद कम होती है. ऐसा तब होता है जब आदेश कानून के खिलाफ या पक्षपात वाला हो. इस मामले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है. एक ओर जहां पति के वेतन में इजाफा हुआ है वहीं दूसरी ओर पत्नी के घर के किराए में भी 1500 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई. ऐसे में फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी तथ्यों पर गौर किया है और इस पर आदेश विस्तृत है.’

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