मंतुराम, डॉ पुनीत और जोगी को नोटिस, हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब

बिलासपुर। याचिका में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने आदेश दिया है कि एसआईटी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे व्यक्तियों के हित प्रभावित हों। अंतागढ़ टेप कांड में अभियुक्त बनाए गए डॉ पुनीत गुप्ता मंतुराम पवार और अजित जोगी अमित जोगी की वॉयस सेंपल लिए जाने का एसआईटी का आवेदन रायपुर कोर्ट ने पूर्व में खारिज किया था। राज्य सरकार ने इस मसले को लेकर हाईकोर्ट में रिविजन पिटिशन दायर किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस शरद गुप्ता की कोर्ट में पेश रिवीजन पिटिशन में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि, अभियुक्तों को आदेशित करें कि वह वॉयस सेंपल दें।विदित हो कि,इस मामले को लेकर पूर्व में दायर याचिका में 21 फरवरी 2019 में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने आदेश दिया है कि एसआईटी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे व्यक्तियों के हित प्रभावित हों। इसके अलावा एसआईटी के विधि सम्मत होने को लेकर प्रश्न उठाती याचिका भी हाईकोर्ट में अभी लंबित है।