बिलासपुर. प्राप्त जानकारी के अनुसार सीपत रोड शकुंतला हाईट्स निवासी दिनेश पांडेय 56 वर्ष SECL में ऑफिस सुपरिटेंडेंट (OS) हैं। उनका SBI की SECL ब्रांच में अकाउंट है। उसमें साल 2009 में उन्होंने एक लॉकर भी लिया। बैंक ने उन्हें लॉकर नंबर 6/54 अलॉट किया। उसमें उन्होंने पत्नी के पुराने गहने और बेटी की शादी के लिए खरीदी गई नई सोने चांदी की ज्वेलरी रखी थी। इसके बाद 30 अप्रैल 2020 को उनके बेटे की शादी हुई तो गिफ्ट में मिली ज्वेलरी को भी लॉकर में रख दी। इसके बाद से लॉकर नहीं खोला।
मंगलवार को सुबह उन्हें पुणे जाना था और उनकी पत्नी को बेटी से मिलने बेंगलुरु जाना था। ऐसे में वह दोपहर में पत्नी के कुछ और गहने लॉकर में रखने के लिए बैंक पहुंचे। बैंक मैनेजर ने एक चाबी बैंक कर्मचारी से मंगवाई और दूसरी उनके ही पास थी। प्यून ने बैंक की चाबी लॉकर में लगाई और चला गया।
इसके बाद दिनेश पांडेय ने अपनी चाबी से लॉकर खोला तो अंदर रखे सारे गहने गायब थे। इस पर अफसर ने ब्रांच मैनेजर को बुलाया और जेवरों के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया।
SECL अफसर दिनेश पांडेय ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार 30 अप्रैल 2020 को लॉकर खोला था। उस समय वे जयपुर से लौटे थे और उसमें जेवर रखकर चले गए थे। लॉकर के भीतर उनकी पत्नी के पुराने और बेटी की शादी के लिए खरीदे नए जेवर सहित करीब 10 लाख रुपए के गहनों के साथ ही कुछ जरूरी पेपर भी रखे थे। भगवान का एक फोटो भी रखते थे जो गायब है। इसके साथ ही उन्होंने बिड कॉइन और क्रिप्टो कॉइन में भी रकम इन्वेस्ट की थी। उसका पासवर्ड भी लॉकर में था।
लाकर धारक का कहना है कि लॉकर का किराया दे रहे हैं तो इस तरह जेवरात बैंक के लाकर से गायब हो गए तो बैंक की जवाबदारी है लॉकर में रखे समान की रक्षा करना।
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स्टेट बैंक SECL ब्रांच के लाकर से, एक अधिकारी के लगभग 10 लाख के जेवरात हुए गायब…
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जेल में कैदी को किस करते महिला जज का वीडियो वायरल…
दिल्ली: कैदी से मिलने के लिए गई जज ने एक ऐसा काम किया, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये क्या था. जी हां, उम्रकैद से बचने के लिए कैदी ने लिया जज का सहारा. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक पुलिस अधिकारी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए एक कैदी को चूमते हुए कैमरे में कैद होने के बाद अर्जेंटीना की एक न्यायाधीश बुरी तरह फंस गई. दक्षिणी चुबुत प्रांत में मौजूद एक न्यायाधीश मारियल सुआरेज़ को बीते महीने 29 दिसंबर 2021 को जेल में क्रिस्टियन ‘माई’ बस्टोस नाम के कैदी को चूमते हुए फिल्माया गया. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वही अपराधी था जिसे मारियल ने एक हफ्ते पहले सुनवाई के दौरान उम्रकैद की सजा से बचाने की कोशिश की थी. अब उनका यह इंटिमेट मोमेंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
लैटिन अमेरिकी देश आर्जेंटीना में एक महिला जज उस समय फंस गई जब उसे एक कैदी को किस करते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया। इस कैदी को देश के दक्षिणी चूबूट प्रांत में एक पुलिसकर्मी की हत्या का दोषी पाया गया था। यह वही महिला जज मरिएल सुअरेज हैं जिसने एक हफ्ते पहले ही कैदी क्रिस्चियन ‘मै’ बूस्टोस की आजीवन कारावास की सजा को कम करने का प्रयास किया था। मरिएल को गत 29 दिसंबर को जेल के अंदर कैदी को किस करते हुए पकड़ा गया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में काफी शेयर किया जा रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मरिएल जजों के उस दल का हिस्सा थीं जिसने कैदी बूस्टोस को पुलिसकर्मी लिअनार्डो टिटो राबर्ट्स की साल 2009 में हत्या किए जाने के मामले में आजीवन कारावास दिए जाने के फैसले पर सुनवाई कर रहा जज मरिएल दल में एकमात्र ऐसी जज थींजिसने बूस्टोस को आजीवन कारावास दिए जाने के फैसले के खिलाफ वोट दिया था। वह भी तब जब उन्हें यह बताया गया था कि बूस्टोस एक बेहद खतरनाक कैदी है। मरिएल का बूस्टोस को बचाने का प्रयास व्यर्थ गया और अब आजीवन जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। यह सजा अब पिछले सप्ताह ही शुरू हो गई है। उधर, इस मामले पर अब मरिएल ने सफाई दी है। मरिएल ने कहा, ‘ऐसा पहली बार था जब मैंने उसे देखा था और हमने सजा के बारे में बात की। मैं उससे टकरा गई थी और उसे बताया था कि उसके साथ एक इंटरव्यू की व्यवस्था करने जा रही हैं। मैंने यह भी बताया कि मैं एक किताब लिखने जा रही हूं।’ उन्होंने यह भी कहा कि उनका कैदी के साथ कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है। मैं इसलिए कैदी से मिलने गई थी क्योंकि मैं इस केस के बारे में एक किताब लिख रही हूं। इस बीच चूबूत प्रांत के अधिकारियों ने महिला जज के इस कथित अनुचित व्यवहार के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को शुरू कर दिया है।
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राज्य सूचना आयोग में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित…
रायपुर प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग से अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के एन.आई.सी. के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेज सकते हैं रायपुर, 11 जनवरी 2022 छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है। द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन0 आई0सी0 (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल www.siccg.gov.in फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 9425502363 पर भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट http://www.siccg.gov.in/ के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के नए प्रकरणों की जानकारी भी आयोग के वेबसाइट http://www.siccg.gov.in/ के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।
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छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह दिल्ली से गिरफ्तार, जानें पूरा मामला…
छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह को ईओडब्ल्यू (EOW) ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के घर पर छापा मारा था. छापेमारी के दौरान जीपी सिंह के घर और अन्य ठिकानों से आए से अधिक संपत्ति के सबूत मिले थे. इसी के आधार पर एफआईआर करवाई गई थी. दरअसल निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के 15 से अधिक ठिकानों पर 6 महीने पहले जुलाई में एसीबी (ACB) और ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की थी. इस दौरान जीपी के घर और अन्य ठिकानों से बेनामी संपत्ति और कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे.
निलंबित IPS जीपी सिंह दिल्ली से गिरफ्तार
बरामद दस्तावेज के आधार पर जीपी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. दुर्ग संभाग के आइजी रह चुके हैं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध ब्यूरो के प्रमुख थे. सरकार ने भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद निलंबित कर दिया था. अपको बता दें कि निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने गिरफ्तारी और कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी.
लेकिन इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया. इसके बाद जीपी सिंह के पास सरेंडर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा. कोर्ट के फैसले के बाद रायपुर पुलिस, एसीबी और ईओडब्ल्यू गिरफ्तारी की तैयारियों में जुट गई थीं. कुछ दिन पहले ही जीपी सिंह के दिल्ली में होने की जानकारी मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी और गिरफ्तार कर लिया. -

लूट एवं डकैती की योजना बनाने वाले, एवं जेसीबी मशीन जलाने और बिच्छीटोली मनोरा में गोलीकांड तथा पतराटोली में मोबाइल लूट के आरोपीगणों को जशपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार….
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09-01-2022 की रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड क्षेत्र में सक्रिय शातिर बदमाश निर्मल कुजूर व अमित कुजूर अपने अन्य साथियों सुखनाथ, रोहित राम, परिक्षित भगत, राहुल प्रधान, अमर भगत, घुरन लोहार, देवनारायण व राकेश के साथ घातक आयुध कट्टा, कारतूस, टांगी, लोहे का राड से लैस होकर थाना-सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्र के ग्राम-नीमगांव, डोंगाटोली में बिफलाल के घर में एकत्रित होकर क्षेत्र में लूटपाट एवं डकैती की योजना बना रहे हैं, सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जशपुर निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे, चौकी प्रभारी लोदाम स0उ0नि0 ईश्वर प्रसाद वारले, चौकी प्रभारी मनोरा स0उ0नि0 चन्द्रप्रकाश त्रिपाठी एवं अन्य पुलिस स्टॉफ के साथ घटना स्थल नीमगांव डोंगाटोली बिफलाल के मकान पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर आरोपीगण 1-सुखनाथ, 2-रोहित राम, 3-परीक्षित भगत, 4-राहुल प्रधान, 5-अमर भगत, 6-घुरन लोहार, 7-राकेश राम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने अन्य साथी अमित, निर्मल और देवनारायण को शराब लेने बस्ती तरफ जाना बताते हुए पतराटोली महुआटोली तरफ डकैती डालने एवं रोड में आने-जाने वाली बसों को लूटपाट करने के लिए एकत्रित हुए हैं, बताये।
आरोपी सुखनाथ के कब्जे से 01 देशी कट्टा, 04 नग 315 बोर जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, आरोपी रोहित राम से 01 देशी मेड पिस्टल, 02 नग 315 बोर जिंदा कारतूस,04 नग एके-47 का 04 नग कारतूस, 02 नग पिस्टल का कारतूस, मोबाइल फोन, आरोपी परीक्षत राम भगत से 01 देशी कट्टा, 03 नग 315 बोर जिंदा कारतूस, 01 मोबाइल फोन, आरोपी अमर भगत से 01 देशी कट्टा, 05 नग 315 बोर जिंदा कारतूस, आरोपी राहुल प्रधान से 01 तलवार, मोबाइल फोन, आरोपी घूरन लोहार से 01 लोहे का राड, 01 चाकू, 01 मोबाइल फोन, आरोपी राकेश से 01 लोहे का टांगी जप्त किया गया। मौके पर अंतर्गत धारा 399, 401 भादवि0 25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की जा रही है तथा आरोपीगणों से विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपी रोहित राम द्वारा बताया गया कि अपने साथी अमित कुजूर, प्रफुल कुजूर के साथ मोटरसायकिल में दिनांक 31-12-2021 को पतराटोली जशपुर रोड किनारे स्थित चैतूराम भगत के मोबाइल दुकान में संध्या 06:00 बजे जाकर कट्टा दिखाकर 06 नग मोबाइल फोन, नगदी 10,000/-रूपये लूटपाट कर ले गये और ग्राम-बिछीटोली खरसोता में निर्माण कार्य में लगे जेसीबी ड्रायव्हर के ऊपर कट्टा से फायर कर हत्या का प्रयास करते हुए दहशत फैलाये थे। लेवी रकम नहीं देने पर बरटोली जरिया में खड़ी जेसीबी वाहन में पेट्रोल डालकर आग लगाये और करीब 4-5 माह पूर्व खरसोता सरपंच को मोबाइल फोन से धमकी देते हुए पैसे की मांग किये थे।

उक्त आरोपियों को डकैती की योजना बनाते हुए हथियार सहित दिनांक 09 एवं 10-01-2022 के दरम्यिानी रात्रि में पकड़ा गया और अपराध धारा कायम कर विवेचना कार्यवाही की जा रही है।
आरोपियों के द्वारा पूर्व एवं वर्तमान सहित अलग-अलग प्रकरणों में लूट, लेवी वसूली, हत्या के प्रयास एवं आगजनी जैसी घटनाओं में संलिप्तता होने से अलग-अलग कुल 05 अपराध पंजीबद्ध हैं –
- अपराध क्रमांक 87/21 धारा 307 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट, ग्राम-खरसोता बिच्छीटोली में सड़क निर्माण कार्य मे लगे जेसीबी मशीन के ड्रायव्हर पर कट्टा से गोली फायर कर हत्या का प्रयास घटना दिनांक 17-04-2021
- अपराध क्रमांक 311/21 धारा 435 भादवि0 ग्राम-जरिया बरटोली में जेसीबी वाहन को पेट्रोल डालकर आग लगाना। घटना दिनांक 14-12-2021
- अपराध क्रमांक 322/21 धारा 392 भादवि. ग्राम-पतराटोली रोड किनारे स्थित मोबाइल दुकान में लूटपाट करना । घटना दिनांक 31-12-2021
- अपराध क्रमांक 200/21 धारा 387,507,506-बी भादवि. ग्राम-खरसोता के ग्राम सरपंच को मोबाइल फोन पर धमकी देकर लेवी की मांग करना । घटना दिनांक 24-08-2021
- अपराध क्रमांक 09/22 धारा 399, 401 भादवि, 25 आर्म्स एक्ट ग्राम-नीमगांव डोंगाटोली में हथियार सहित डकैती की तैयारी करने हेतु एकत्रित होकर योजना बनाना। घटना दिनांक 09-01-2022 की दरमियानी रात्रि में।
गिरफ्तार आरोपियों का नाम
- सुखनाथ राम पिता सुकुल राम उम्र 33 वर्ष निवासी-चड़िया चौकी-मनोरा थाना-जशपुर ,
- रोहित राम पिता देवकुमार राम, उम्र 19 वर्ष निवासी-खरसोत चौकी-मनोरा थाना-जशपुर,
- परिक्षित कुमार भगत पिता अभिमन्यु राम, उम्र 27 वर्ष, निवासी-चड़िया चौकी-मनोरा, थाना-जशपुर
- राहुल प्रधान पिता केसवर राम उम्र 37 वर्ष, साकिन-चड़िया चौकी-मनोरा थाना-जशपुर,
- घूरन राम पिता हरिराम, उम्र 53 वर्ष साकिन-खूंटीटोली बड़ा बनई चौकी-लोदाम थाना-जशपुर,
- राकेश राम पिता विजय राम, उम्र 20 वर्ष साकिन-चड़िया चौकी-मनोरा थाना-जशपुर,
- अमर भगत पिता फूलसाय राम, उम्र 37 वर्ष साकिन-केसरा चौकी-मनोरा थाना-जशपुर,
- प्रफुल्ल कुजूर पिता सेबेरनियुस कुजूर, उम्र 22 वर्ष साकिन-टिमरला, थाना-जशपुर,
- जसवंत उर्फ जस्सू पिता जगेश्वर उम्र 27 वर्ष साकिन-बरटोली जशपुर थाना-जशपुर ।
फरार आरोपीः-
- निर्मल कुजूर
- अमित कुजूर एवं अन्य 03
आरोपियों से जप्त माल मशरूका
- 03 देसी कट्टा 315 बोर,
- 01 9एमएम लोकल मेड पिस्टल
- 02 नग जिंदा कारतूस पिस्टल
- 04 नग जिंदा कारतूस एके 47
- 12 नग जिंदा कारतूस 315 बोर
- 02 नग जिंदा कारतूस 12 बोर
- 01 लोहे का तलवार,
- 01 नग लोहे की टांगी,
- 01 नग लोहे का राड,
- 09 नग मोबाइल,
- हथियार बनाने की सामग्री,
- 01 नग घटना मे प्रयुक्त मोटरसायकिल,
- लूट का बचा हुआ रकम 1000/-रूपये नगद,
- धमकी दिया हुआ पत्र (एक) सभी 09 आरोपियों को दिनांक 10-01-2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे थाना प्रभारी-जशपुर , निरीक्षक संतलाल आयाम, निरीक्षक ओमप्रकाश ध्रुव, स0उ0नि0 ईश्वर प्रसाद वारले चौकी प्रभारी-लोदाम, स0उ0नि0 चन्द्रप्रकाश त्रिपाठी चौकी प्रभारी-मनोरा, स0उ0नि0 हीरालाल बाघव थाना-दुलदुला, सायबर सेल पु0का0जशपुर के स0उ0नि0 नसरूद्दीन अंसारी, प्र.आर. 274 त्रिनाथ यादव, प्र.आर. 49 मिथलेश यादव, प्र0आर0 मनोज सिंह, प्र.आर. लेविट कुजूर, प्र.आर. इगनासियुस एक्का, प्र.आर. राजू पाड़े, प्र0आर0 241 निर्मल बड़ा, आरक्षक यदुनाथ सिदार, पंकज तिर्की एवं अन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
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पूर्व एसड़ीएम गिरीश रामटेके के विरूद्व मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, पीड़ित ने राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री से की थी शिकायत…
खरसिया। खरसिया के पूर्व एसड़ीएम गिरीश रामटेके के विरूद्व शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना किये जाने पर आपराधिक मामला दर्ज करने तथा विभागीय कार्यवाही किये जाने की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल से की गयी थी, शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को भी देकर भ्रष्ट अधिकारी पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गयी थी। इसी क्रम में छ़त्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुये प्रकरण दर्ज कर रायगढ़ कलेक्टर से प्रतिवेदन मांगा गया है।
गौरतलब है कि खरसिया के पूर्व एसड़ीएम गिरीश रामटेके पर नगर के पत्रकार ने दो लाख रूपये की रिश्वत मांगने ओर रिश्वत न देने पर उसके प्रकरण को दुर्भावनापूर्ण कूटरचना कर खारिज करने तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुये भ्रष्ट एसड़ीएम गिरीश रामटेके के विरूद्व शिकायत दर्ज करायी गयी थी। शिकायतकर्ता ने प्रकरण के दस्तावेजों सहित शिकायती पत्र की प्रतिलिपि सूबे के मुखिया भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, छ़त्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, जिला कलेक्टर रायगढ़, पुलिस अधीक्षक सहित खरसिया थाना तथा चौकी प्रभारी, पुलिस चौंकी खरसिया को देकर खरसिया के पूर्व एसड़ीएम गिरीश रामटेके द्वारा रिश्वत की मांग करने तथा मांग पूरी न करने पर आवेदक के प्रकरण को खारिज कर आवेदक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने, रिश्वत की मांग किये जाने, पद की गरिमा के विरूद्व कार्य कर, पद तथा अधिकारों का दुरूपयोग कर शासकीय दस्तावेजों में छ़ेड़छ़ाड़ कर भ्रष्टाचार किये जाने पर खरसिया के पूर्व एसड़ीएम सहित भ्रष्टाचार एवं कूटरचना में सम्मिलित सभी आरोपियों पर आपराधिक मामला दर्ज किये जाने की मांग की गयी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुये छ़त्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 14/12/2021 को प्रकरण दर्ज कर रायगढ़ कलेक्टर से 20/01/2022 तक प्रतिवेदन मांगा है।
विदित हो कि इससे पूर्व भी गिरीश रामटेके के विरूद्व शिकायतें हो चुकी है, किंतु कोई ठोस कार्यवाही न होने पर उक्त अधिकारी के हौंसलें इतने बुलंद है कि उसके द्वारा इस प्रकार का आपराधिक कृत्य कर शासन की योजनाओं का लाभ जनमानस को मिलने से वंचित किया जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में गिरीश रामटेके और उसके सहयोगी आरोपियों पर कोई ठोस कार्यवाही की जाती है या फिर इस मामले को भी ठंड़े बस्ते में ड़ाल दिया जायेगा। -

सौम्या ने बढ़ाया जिले का मान, 13 वें कटक महोत्सव में प्राप्त किया प्रथम पुरस्कार…
खरसिया। जिले की कार्मेल स्कूल की कक्षा 3 की छ़ात्रा कुमारी सौम्या शर्मा ने 13 वें कटक महोत्सव में सोलो जूनियर कत्थक नृत्य में राष्ट्रिय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर जिले को गौरान्वत किया है।
गौरतलब है कि राष्ट्रिय एवं अंतर्राष्ट्रिय स्तर पर मनाया जाने वाला कटक महोत्सव उड़ीसा के कटक में 3 जनवरी से 9 जनवरी तक मनाया गया। इस वर्ष आयोजित 13 वें कटक महोत्सव में भारत भर के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया, जिसमें रायगढ़ जिले के कार्मेल स्कूल की कक्षा 3 की छ़ात्रा सौम्या शर्मा को भी अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्राप्त हुआ था। अमित कुमार शर्मा और श्रीमती सुनिता शर्मा की पुत्री कुमारी सौम्या शर्मा ने 13 वें कटक महोत्सव में सोलो जूनियर कत्थक नृत्य में राष्ट्रिय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। विदित हो कि कुमारी सौम्या ने वर्ष 2021 में पूणे में आयोजित राष्ट्रिय एवं अंतर्राष्ट्रिय महोत्सव में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। सौम्या की इस उपलब्धि से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है, माता पिता परिजन तथा नृत्य शिक्षिका श्रीमती पूजा जैन ने सौम्या की इस सफलता पर बधाई देते हुये उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
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तहसीलदार को सुनाई गई 5 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला..
कटनी: मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) के कटनी (katni) में विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत रिश्वतखोर नायाब तहसीलदार को पांच साल की सजा सुनाई है। लोकायुक्त पुलिस ने तहसीलदार को 2015 में 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। तहसीलदार मनोज कुमार सिंह कटनी जिले की बरही तहसील में पदस्थ था। तहसीलदार को न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया.
दरअसल, तहसीलदार मनोज कुमार सिंह साल 2015 में कटनी जिले की बरही तहसील में पदस्थ थे । तत्कालीन तहसीलदार मनोज कुमार सिंह की कोर्ट में भूमि का नक्शा काटने का एक मामला था । नक्शा सुधार किए जाने के एवज में मनोज कुमार सिंह ने पूर्व पटवारी रोहणी प्रसाद पटेल से एक लाख रुपये की मांग की थी । पटवारी रोहणी प्रसाद ने पहली किस्त में 50 हजार रुपए दे दिए और दूसरी क़िस्त देने के समय लोकायुक्त में शिकायत की थी । जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने 30 दिसंबर 2015 को दूसरी क़िस्त लेते हुए तहसीलदार को उनके निवास पर रुपयों सहित रंगे हाथ पकड़ा था.
संस्था के निदेशक ने कही ये बात वहीं प्रकरण में पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पटेल ने बताया कि मामले में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1-डी) सहपठित धारा 13(2) के अपराध में मनोज कुमार सिंह को दोषी पाया और पांच साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है । तहसीलदार मनोज का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है।
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झमाझम बारिश के साथ प्रदेश के इन-इन जिलों में येलो अलर्ट जारी…
रायपुर। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बीती शाम को राजधानी के कुछ हिस्सों समेत कई जिलों में हल्की बारिश। इससे पहले शहर में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलीं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक़ छग में आने वाले दो दिनों के भीतर ओलावृष्टि पड़ सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक़ प्रदेश में अगले 72 घंटे के लिए विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
प्रदेश के अलग-अलग जिलों सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, पेंड्रा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर व महासमुंद और उससे लगे जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और गर्जना के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।वहीं मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा स्थित है। यहीं से एक द्रोणिका का पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, होते हुए मराठवाड़ा तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। 10 जनवरी को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छीटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के सरगुजा संभाग बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग के उत्तरी भाग और रायपुर संभाग के उत्तरी भाग में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी संभावित है। अधिकतम तापमान में सार्थक गिरावट होने की भी संभावना है।

ओलावृष्टि गिरने की जताई जा रही आशंका
छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। अरब सागर से आने वाली हवा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का मिश्रण होने के कारण मध्य भारत में रहने के कारण एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ ओले गिरने की भी संभावना बन रही है। साथ ही 10 जनवरी यानी की आज बस्तर संभाग के उत्तरी क्षेत्र से लेकर सरगुजा संभाग तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बादल छाए रहने के कारण गिरावट की भी संभावना बनी हुई है।
शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज किया गया था। जबकि रायपुर के लाभांडी का अधिकतम तापमान 28.5 दिन और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कई जिलों में बारिश के अलर्ट के चलते धान खरीदी पर भई रोक लगा दी गई है।
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जमीन विवाद में क्रेसर संचालक की निर्मम हत्या…..घटना के चंद घंटे बाद आरोपी की गिरफ्तारी में मिली पुलिस को सफलता….
खरसिया । क्षेत्र के प्रसिद्द ठेकेदार एवं व्यवसायी राजेश अग्रवाल की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गयी, सुचना पर मौके पर पहुंची खरसिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, इस जघन्य हत्याकांड को लेकर नगर में आक्रोश का माहौल रहा और घटना के विरोध में शनिवार की शाम खरसिया नगर स्वस्फूर्त बंद रहा।
गौरतलब है की शनिवार की सुबह करीब 11:40 बजे थाना प्रभारी खरसिया सुम्मतराम साहू को सूचना मिली कि बानीपाथर क्रेशर संचालक राजेश अग्रवाल की क्षत-विक्षत लाश उसके क्रेसर खदान के पास पड़ी हुई है। थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर तत्काल एसडीओपी खरसिया निमिषा पाण्डेय, चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंदकिशोर गौतम एवं हमराह स्टाफ के साथ मौके पर रवाना हुये। मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा शव पंचानामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल खरसिया भेजा गया, जहां पीएम बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि राजेश अग्रवाल पिता रामलाल अग्रवाल उम्र 54 वर्ष निवासी बानीपाथर खरसिया प्रतिदिन की तरह आज सुबह क्रेसर खदान गया था, जहां उसकी किसी ने धारधार हथियार से हत्या कर दिया गया है। मृतक के वारिसान बताये कि इनकी खदान से लगी हुई धोबीलाल मवार निवासी बानीपाथर की जमीन है, धोबीलाल मवार कसर खदान से जमीन प्रभावित होने पर राजेश अग्रवाल से रंजिश रखता था। पुलिस टीम द्वारा संदेही धोबीलाल मवार की पतासाजी उसके घर, गांव में की गयी जो घर एवं गांव से नदारद था। पुलिस को राजेश अग्रवाल की हत्या में धोबीलाल मंझवार होने का संदेह पुख्ता हुआ जिसकी गिरफ्तारी के लिये थाना खरसिया, थाना भूपदेवपुर, की खरसिया, जोबी एवं छाल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से थानाक्षेत्र की घेराबंदी कर पुलिस की टीमें सुरक्षा उपाए के साथ बानीपाथर जंगल में संदेही की पतासाजी किया गया जिसे रक्त रंजित कपड़ों के साथ जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा गया है।
आरोपी से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी की जप्ती की गई है। आरोपी धोबीलाल मवार पिता अंजोर मवार उम्र 39 साल निवासी बानीपाथर थाना खरसिया जमीन संबंधी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से राजेश अग्रवाल के सिर, चेहरे गला पर ताबड़तोड़ हमला कर हत्या करना एवं गिरफ्तारी से बचने जंगल में छिपना कबूल किया गया है, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एसडीओपी खरसिया के नेतृत्व में चंद घंटों में आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी खरसिया, थाना प्रभारी भूपदेवपुर, चौकी प्रभारी खरसिया, थाना प्रभारी छाल एवं थाना खरसिया, छाल, भूपदेवपुर, चौकी खरसिया के स्टाफ की अहम भूमिका रही है।