रायपुर में दो व्यक्तियों ने कोरोना संक्रमित होने के बावजूद जिला-प्रशासन को किया भ्रमित…देते रहे झूठी जानकारी, FIR दर्ज

रायपुर में दो व्यक्तियों ने कोरोना संक्रमित होने के बावजूद जिला-प्रशासन को किया भ्रमित…देते रहे झूठी जानकारी, FIR दर्ज

रायपुर। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस संकमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि, वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।  रोकथाम और नियंत्रण में रखने के लिए सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित और आवश्यक हो गया है। शासन की ओर से जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट और विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के पालन में मंगलवार को जोन 5 के इंसिडेंट कमांडर संदीप अग्रवाल ने दो व्यक्तियों के विरुद्ध एपेडेमीक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। पहली फुटबाल हाउस के पास सुंदर नगर निवासी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई है। व्यक्ति की 18 अगस्त को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी तरह न्यू चंगोराभाठा गिट्टी खदान के पास निवासी व्यक्ति 21 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव  मिला था। दोनों से निरंतर संपर्क कर हॉस्पटिल में भर्ती होने कहा गया था, परंतु वे शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए अपना पता छुपा कर मोबाइल में झूठी जानकारी देते रहे। प्रशासन की ओर से उनके निवास पर होम आईसोलेशन का स्टीकर और रिबन भी लगाया गया था। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को निर्देश दिए जाने के बाद भी प्रशासन का सहयोग ना करने और संक्रमण फैलाने का कार्य किया जा रहा है। इन दोनों मामले में  एपिडेमिक एक्ट का उलंघन कर जानबूझकर संक्रामक बीमारी फैलाने के अपराध में धारा 188, 269, 270 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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