पदोन्नति में आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का नहीं हुआ पालन,

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बिलासपुर। हाईकोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सरकार ने अपनी गलती मान ली है. सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया. मामले में शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है. अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

बता दें कि राज्य शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू किया है.  एस.संतोष कुमार ने राज्य के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा मामले की सुनवाई.की गई. महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने लल्लूराम डॉट कॉम से चर्चा में बताया कि शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में जो भी निर्देश हैं, उनका पालन करने की बात कही गई है।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर कोर्ट में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा ने बताया कि इस मामले के साथ अन्य याचिका भी लगी है, सब की सुनवाई चीफ जस्टिस ने सोमवार को एक साथ रखने का निर्देश दिए हैं. मामले में शासन सोमवार को जवाब पेश करने के लिए समय लिया है।

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