चुनाव में 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी…
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। ऐसे नगर पालिका निगम जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है वहां पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। राजपत्र में ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि निकाय-निगमों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं इस बार पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी।