देश के सभी पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार का तोहफा, ‘पत्रकार वेलफेयर स्कीम’ में हुआ संशोधन

दिल्ली। देशभर के पत्रकारों को केंद्र सरकार ने एक खास ‘तोहफा’ दिया है।
दरअसल, सरकार ने ‘पत्रकार वेलफेयर स्कीम’ में संशोधन कर दिया है। इसके बाद अब यह देशभर के सभी पत्रकारों के लिए लागू हो गई है। इस योजना का लाभ यह है कि यदि किसी पत्रकार का निधन हो जाता है अथवा किसी कारण से वह दिव्यांग हो जाता है तो सरकार की ओर से उस पत्रकार के आश्रितों को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, इलाज के लिए भी पत्रकार को सरकार पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी।
संशोधन के तहत अब इस योजना में केंद्र या राज्य सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकार होने का कोई बंधन नहीं है। वहीं, वेब और टीवी पत्रकारों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। सभी अखबारों के संपादक, उप संपादक, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो पत्रकार, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, अंशकालिक संवाददाता और उन पर आश्रित परिजनों को भी इस योजना के दायरे में रखा गया है। इसका लाभ उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम पांच साल तक पत्रकार के रूप में अपनी सेवाएं दी होंगी।

बता दें कि इस योजना को केंद्र सरकार ने फरवरी 2013 में लागू किया था, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है। इस योजना की पात्रता के लिए एक समिति भी गठित की गई है। इस समिति के संरक्षक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव अथवा निदेशक सदस्य इसके संयोजक होंगे। यह समिति पीड़ित पत्रकार या फिर उनके परिजनों के आवेदन पर विचार करेगी और उसके बाद आर्थिक सहायता देने का फैसला लेगी।
इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक दी जा रही है उसे क्लिक करके देखें अथवा महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ‘ए’ विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 से भी संपर्क किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पत्रकार अथवा उनके परिजन निर्धारित फॉर्म पर अपने आवेदन दिए गए पते पर भेज सकते हैं। इस फॉर्म का नमूना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट pib.nic.inपर उपलब्ध है।