पुलिस भर्ती पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने सभी याचिका की खारिज, भर्ती नियमों में संशोधन को सही ठहराया

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रायपुर। पुलिस भर्ती में लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दी है. इसके साथ ही 2259 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने कोर्ट ने अपने फैसले में भर्ती के नियमों में संशोधन को सही ठहराया है.छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए 2017 में 2259 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था. भर्ती की प्रक्रिया जारी थी कि सूबे में सत्ता परिवर्तन हो गया. परीक्षा परिणाम के इंतजार में बैठे उम्मीदवारों को तब झटका लगा था जब सरकार ने भर्ती निरस्त कर नए सिरे से नियमों में संशोधन कर भर्ती प्रक्रिया को चालू कर दिया था।


सरकार द्वारा  भर्ती के नियमों में संशोधन किये जाने के बाद हाईकोर्ट में 30 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नई भर्ती के विज्ञापन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।


इस मामले में महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने सभी याचिका खारिज कर दिया है है. कोर्ट ने शासन के नियमों में संशोधन को सही ठहराते हुए शासन को स्वतंत्रता दी है कि वो अपने हिसाब से भर्ती कर सकती है।


आपको बता दें जिला पुलिस बल में आरक्षक बनने के लिए 9 लाख युवाओं ने आवेदन किया था. जिसमें कि 55 हजार से ज्यादा युवाओं ने शारीरिक परीक्षा पास कर ली थी. साल 2018 के सितंबर माह में उनकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और 26 दिसंबर 2018 को परीक्षा के उत्तर जारी किये गए थे. लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं किया गया था. जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार आंदोलन किया और राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था।

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