छत्तीसगढ़ : प्रमोशन में आरक्षण पर लगा ब्रेक… उच्च न्यायालय ने लगाया राज्य सरकार के आदेश पर स्टे…

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बिलासपुर। प्रमोशन में आरक्षण के राज्य सरकार के फ़ै सले पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच वन ने इसकी सुनवाई की और इस फ़ै सले पर स्टे दे दिया है। मामले में राज्य सरकार को बीस जनवरी की तारीख़ दी गई है।

20 जनवरी को इस मसले पर दूबारा बहस होगी। यह वही प्रकरण है जिसमें राज्य सरकार को बीते 2 दिसंबर को कोर्ट को कहना पड़ा था। आज इस मामले में डिवीजन बेंच वन याने चीफ़ जस्टिस रामचंद्रन और जस्टिस पी पी साहू ने सुनवाई की।राज्य की ओर से आए जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन में आरक्षण लागू कर दिया था, जिसके अनुसार स्ञ्ज को 32 प्रतिशत और स्ष्ट वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।इस आदेश के ख़िलाफ़ विष्णु प्रसन्न तिवारी और गोपाल सोनी ने याचिका दायर करते हुए इस नोटिफिकेशन को गलत बताते हुए इसे रद्द किए जाने की माँग की है।

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