बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: सरचार्ज पूरी तरह माफ, मूल राशि में भी मिलेगी भारी छूट…

बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: सरचार्ज पूरी तरह माफ, मूल राशि में भी मिलेगी भारी छूट…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से बकाया बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित जे.एल.एन. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किया।

राज्य की बिजली वितरण कंपनी(CSPDCL) द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिल से राहत देना तथा लंबे समय से लंबित बिजली देनदारियों का समाधान करना है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी छूट देने के साथ-साथ मूल राशि में भी बड़ी राहत दी जाएगी।

उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ

सरकार की इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल पर लगने वाले सरचार्ज (अधिभार) को 100 प्रतिशत तक माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई मामलों में मूल बकाया राशि में भी 50 प्रतिशत या उससे अधिक तक छूट दी जाएगी।

सरकार का मानना है कि आर्थिक कारणों से बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह योजना बड़ी राहत साबित होगी। इससे वे आसानी से अपना पुराना बकाया समाप्त कर सकेंगे और बिजली सेवा बिना किसी बाधा के जारी रख पाएंगे।

पुराने बकाया बिल पर अधिक छूट

योजना के तहत बकाया की अवधि के आधार पर अलग-अलग राहत तय की गई है-

• यदि बकाया बिल 5 वर्ष से अधिक पुराना है

मूल राशि में लगभग 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी सरचार्ज पूरी तरह 100 प्रतिशत माफ रहेगा

• यदि बकाया बिल 1 से 5 वर्ष के बीच का है

मूल राशि में लगभग 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी सरचार्ज पूरी तरह माफ रहेगा

इस व्यवस्था का उद्देश्य पुराने बकाया को खत्म करना और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को राहत देना है।

भुगतान के लिए तीन विकल्प

सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भुगतान के लिए तीन विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं-

एकमुश्त भुगतान यदि उपभोक्ता एक साथ राशि जमा करते हैं तो उन्हें सरचार्ज में पूरी छूट मिलेगी और मूल राशि में भी विशेष राहत दी जाएगी। तीन किस्तों में भुगतान उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार तीन किस्तों में भी बकाया राशि जमा कर सकते हैं। छह किस्तों में भुगतान जिन उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है, वे छह किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। इस व्यवस्था से अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकेंगे।

30 जून 2026 तक लागू रहेगी योजना

सरकार ने इस योजना को सीमित अवधि के लिए लागू किया है। उपभोक्ता 30 जून 2026 तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर ही उन्हें छूट का लाभ मिलेगा।

बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अतिथि रहे उपस्थित

योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के कई जनप्रतिनिधि और अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला रायपुर के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने की।

इसके अलावा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सांसद और विधायकगण भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से

सांसद बृजमोहन अग्रवाल विधायक राजेश मूणत (रायपुर पश्चिम) विधायक सुनील सोनी(रायपुर दक्षिण) विधायक पुरंदर मिश्रा (रायपुर उत्तर) विधायक मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) विधायक अनुज शर्मा (धरसींवा) विधायक इंद्र कुमार साहू (अभनपुर) भी उपस्थित रहे।

जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों की भी रही सहभागिता

कार्यक्रम में रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल तथा क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्ना भी उपस्थित रहे।इसके साथ ही कई अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा आम नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

बिजली कंपनी ने किया कार्यक्रम का आयोजन

इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन CSPDCL द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सरकार ने की अपील

राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बिजली बिल का निपटारा कर लें। इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली कंपनी को भी लंबे समय से बकाया राशि प्राप्त हो सकेगी। सरकार का मानना है कि यह योजना प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनेगी और बिजली व्यवस्था को भी अधिक मजबूत बनाएगी।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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