15 नवंबर से बदल जाएगा टोल प्लाजा के ये नियम, नकद भुगतान पर देना होगा दोगुना टोल…

15 नवंबर से बदल जाएगा टोल प्लाजा के ये नियम, नकद भुगतान पर देना होगा दोगुना टोल…

अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब 15 नवंबर 2025 से टोल प्लाजा पर एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगा। अब अगर आपके वाहन पर FASTag नहीं लगा है या टैग फेल हो जाता है, तो आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार ने डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक बड़ी छूट का ऐलान किया है।

क्या है नया नियम?

केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) रूल्स, 2008 में संशोधन करते हुए नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत, अगर कोई वाहन चालक मान्य FASTag के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करता है और कैश से भुगतान करता है, तो उससे डबल टोल चार्ज वसूला जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अगर वही वाहन चालक UPI या किसी डिजिटल माध्यम से टोल का भुगतान करता है, तो उसे केवल 1.25 गुना टोल फीस ही देनी होगी। इस तरह ड्राइवर अब कैश की तुलना में डिजिटल पेमेंट से कम भुगतान करेंगे।

उदाहरण से समझिए

मान लीजिए, आपके वाहन का टोल 100 रुपये है।
अगर FASTag काम कर रहा है तो 100 रुपये ही लगेंगे।
अगर FASTag फेल है और आप कैश से भुगतान करते हैं तो 200 रुपये देने होंगे।
अगर FASTag फेल है और आप UPI से भुगतान करते हैं तो 125 रुपये देने होंगे।
यानी अब डिजिटल पेमेंट करने वालों को सीधी राहत मिलेगी और कैश ट्रांजैक्शन करने वालों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

सरकार ने क्यों किया यह बदलाव?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, इस संशोधन का उद्देश्य टोल कलेक्शन सिस्टम को पारदर्शी बनाना, कैश लेनदेन कम करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से न केवल टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें कम होंगी, बल्कि यात्रियों को तेज और सहज सफर का अनुभव मिलेगा।



किसे मिलेगी सबसे ज्यादा राहत?

यह बदलाव खासकर उन ड्राइवरों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जिनका FASTag किसी कारणवश स्कैन नहीं हो पाता या टैग एक्सपायर हो गया है। पहले उन्हें मजबूरी में डबल टोल देना पड़ता था, लेकिन अब UPI के जरिये भुगतान करने पर उन्हें राहत मिलेगी।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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